राजस्थान सरकार की रेनगन योजना
रेनगन |
रेनगन
उद्देश्य
- पारम्परिक सिंचाई पद्धतियों द्वारा सिंचाई
जल उपयोग की 25-40 प्रतिशत
दक्षता को प्रभावी रूप से बढ़ाकर 70-75 प्रतिशत तक कर इसके कुशलतम उपयोग द्वारा
गुणवत्तापूर्ण उत्पादन में वृद्धि करना।
अनुदान
- सामान्य कृषकों को 70 प्रतिशत एवं लघु सीमान्त अ.जा/अ.ज.जा./महिला
कृषकों को 75 प्रतिशत
अनुदान देय है।
- अधिकतम 5 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक अनुदान देय है।
पात्रता
- कृषक के पास कम से कम 0.2 हैक्टेयर सिंचित कृषि कार्य योग्य भूमि हो।
आवेदन प्रक्रिया
- कृषक राज किसान साथी पोर्टल पर जनाधार के
माध्यम से स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकेगा।
- कृषक के पास आपूर्तिकर्ता चयन का अधिकार।
- आवश्यक दस्तावेज जमाबन्दी नकल (6 माह से अधिक पुराने नहीं हो), आधार कार्ड/जनाधार कार्ड, सिंचाई स्त्रोत प्रमाण पत्र, आपूर्तिकर्ता का कोटेशन।
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
- संयंत्र का क्रय विभाग द्वारा पंजीकृत
निर्माता से निर्धारित मापदण्ड अनुसार किया जाना आवष्यक है।
- भौतिक सत्यापन में निर्धारित मापदण्ड के
अनुसार रेनगन संयंत्र सही पाये जानें पर अनुदान राषि सीधे कृषक के खाते में।
वैधता
- चालू वित्तीय वर्ष
note :- इस Blog में दिखाई गईफोटो व सुचना कॉपीराइट हो सकती है जिसे हमने कृषि विभागकी वेब साईट https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ से लिया है
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