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कृषि यंत्र
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Rajasthan Government Agricultural Machinery Scheme 2024 |
उद्देश्य
• उन्नत कृषि यंत्रो के उपयोग से समय व श्रम की बचत
अनुदान
• अनुमोदित कृषि यंत्रों को क्रय करने पर कृषकों की श्रेणी के अनुसार अधिकतम 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान।
पात्रता एवं चयन प्रक्रिया
• आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि हो/अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना आवश्यक है।
• ट्रेक्टर चलित कृषि यंत्र हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिये ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिये।
• एक कृषक को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा।
एक कृषक को एक वित्तीय वर्ष में केवल एक ही कृषि यंत्र पर किसी भी योजना में अनुदान दिया जा सकेगा।
• राजकिसान पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का रैण्डमाईजेषन उपरान्त ऑनलाईन वरीयता क्रम के आधार पर निस्तारण किया जायेगा।
आवेदन प्रक्रिया
• कृषक स्वयं के स्तर पर या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर जनाधार नम्बर के माध्यम से आवेदन कर सकेगा।
• आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
• आवेदन के समय दस्तावेज. जनाधार कार्ड जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो),लघु सीमान्त कृषक का प्रमाण पत्र (
यदि आवश्यक हो) ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण पत्र (आर.सी.) की प्रति (ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए अनिवार्य)|
आपूर्ति स्त्रोत
• राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता/विक्रेता, जिनकी सूची राजकिसान साथी पोर्टल पर प्रदर्शित हो, से कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा।
कृषि यंत्रों का क्रय
• कृषि यंत्रों का क्रय कृषि कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त ही करें
• स्वीकृति की जानकारी मोबाइल संदेश / अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के जरिये मिल सकेगी।
अनुदान का विवरण
योजनावार एवं यंत्रों की श्रेणीवार देय अनुदान का विवरण
1 सीड ड्रिल/सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल
20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक
मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000-28,000 रु. जो भी कम हो *
मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 12,000-22,400 रु. जो भी कम हो *
सीड ड्रिल/सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल
2 डिस्क प्लाऊ/ डिस्क हैरो
20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक
मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 20,000-50,000 रु. जो भी कम हो *
मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 16,000-40,000 रु. जो भी कम हो *
डिस्क प्लाऊ/ डिस्क हैरो
3 रोटोवेटर
20 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक
मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 42,000-50,400 रु. जो भी कम हो *
मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 34,000-40,300 रु. जो भी कम हो *
रोटोवेटर
4 मल्टी क्रॉप थ्रेसर
20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक
मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30,000-1,00,000 रु. जो भी कम हो *
मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 25,000-80,000 रु. जो भी कम हो *
मल्टी क्रॉप थ्रेसर
5 रिज फरो प्लांटर/ मल्टी क्रॉप प्लांटर/ टेªक्टर ऑपरेटेड रिपर
20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक
मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30,000-75,000 रु. जो भी कम हो *
मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 24,000-60,000 रु. जो भी कम हो *
रिज फरो प्लांटर/ मल्टी क्रॉप प्लांटर/ टेªक्टर ऑपरेटेड रिपर
6 चिजल प्लाऊ
20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. की क्षमता तक
मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10,000-20,000 रु. जो भी कम हो *
मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 8,000-16,000 रु. जो भी कम हो *
चिजल प्लाऊ
* उपरोक्त वर्णित कृषि यंत्रों पर अधिकतम अनुदान की सीमा उनके ट्रैक्टर/पावर टिलर/शक्ति चलित यंत्र की बी.एच.पी. क्षमता पर आधारित है।
नोट- 1. अन्य सभी अनुमोदित कृषि यंत्रों पर अनुदान सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) के प्रावधानों के अनुरूप देय होगा।
अनुदान का भुगतान
• कृषि पर्यवेक्षक / सहायक कृषि अधिकारी द्वारा यंत्र का भौतिक सत्यापन किया जायेगा।
• सत्यापन के समय क्रय बिल प्रस्तुत करना होगा।
• अनुदान का भुगतान कृषक के बैंक खाते में ऑनलाईन ही होगा।
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