राजस्थान सरकार की ड्रिप सयंत्र योजना,Drip Plant Scheme of Rajasthan Government

 राजस्थान सरकार की  ड्रिप सयंत्र  योजना 

ड्रिप सयंत्र

ड्रिप सयंत्र

उद्देश्य

  • पारम्परिक सिंचाई पद्धतियों द्वारा सिंचाई जल उपयोग की 25-40 प्रतिशत दक्षता को प्रभावी रूप से बढ़ाकर 90-95 प्रतिषत तक कर इसके कुशलतम उपयोग द्वारा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन में वृद्धि करना।

अनुदान

  • सामान्य कृषकों को 70 प्रतिशत एवं लघु सीमान्त अ.जा/अ.ज.जा./महिला कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान देय है। 
  • समस्त श्रैणी के कृषकों को ड्रिप संयंत्र पर अधिकतम 5 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक अनुदान देय है।

पात्रता

  • कृषक के पास कम से कम 0.2 हैक्टेयर सिंचित कृषि कार्य योग्य भूमि हो।

आवेदन प्रक्रिया

  • राजकिसान पोर्टल पर आनलाईन आवेदन ई-मित्र/स्वंय के कम्प्यूटर कर सकेगा।
  • कृषक के पास आपूर्तिकर्ता चयन का अधिकार
  • आवश्यक दस्तावेज जमाबन्दी नकल (6 माह से अधिक पुराने नहीं हो), आधार कार्ड/जनाधार कार्ड, सिंचाई स्त्रोत प्रमाण पत्र, मृदा एवं जल परीक्षण रिपोर्ट आपूर्तिकर्ता का कोटेशन ।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

  • संयंत्र का क्रय विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माता से निर्धारित मापदण्ड अनुसार किया जाना आवश्यक है। 
  • भौतिक सत्यापन में सही पाये जानें पर अनुदान राशि कृषक को या कृषक की सहमति से आपूर्तिकर्ता निर्माता / डीलर के खाते में की जाती है।

वैधता

  • चालू वित्तीय वर्ष

 

मिनी स्प्रिंकलर संयंत्र

उद्देश्य

  • पारम्परिक सिंचाई पद्धतियों द्वारा सिंचाई जल उपयोग की 25-40 प्रतिषत दक्षता को प्रभावी रूप से बढ़ाकर 70-75 प्रतिषत तक कर इसके कुषलतम उपयोग द्वारा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन में वृद्धि करना।

अनुदान

  • सामान्य कृषकों को 70 प्रतिशत एवं लघु सीमान्त अ.जा/अ.ज.जा./महिला कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान देय है। 
  • अधिकतम 5 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक अनुदान देय है।

पात्रता

  • कृषको के पास कम से कम 0.2 हैक्टेयर सिंचित कृषि योग्य भूमि हो।

आवेदन प्रक्रिया

  • राजकिसान पोर्टल पर आनलाईन आवेदन ई-मित्र/स्वंय के कम्प्यूटर कर सकेगा।
  • कृषक के पास आपूर्तिकर्ता चयन का अधिकार ।
  • आवश्यक दस्तावेज जमाबन्दी नकल (6 माह से अधिक पुराने नहीं हो), आधार कार्ड/जनाधार कार्ड, सिंचाई स्त्रोत प्रमाण पत्र, मृदा एवं जल परीक्षण रिपोर्ट, आपूर्तिकर्ता का कोटेशन ।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

  • संयंत्र का क्रय विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माता से निर्धारित मापदण्ड अनुसार किया जाना आवश्यक है। 
  • भौतिक सत्यापन में सही पाये जानें पर अनुदान राशि कृषक को या कृषक की सहमति से आपूर्तिकर्ता निर्माता / डीलर के खाते में की जाती है।

वैधता

  • चालू वित्तीय वर्ष

 

 

 

 note :- इस Blog में दिखाई गईफोटो व सुचना कॉपीराइट हो सकती है जिसे हमने कृषि विभागकी वेब साईट https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ से लिया है


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