राजस्थान सरकार की खेतों की तारबंदी के लिए योजना
| खेतों की तारबंदी | 
खेतों की तारबंदी
उद्देश्य:
- नीलगाय व निराश्रित पशुओं से फसलों को होने वाले
     नुकसान से बचाने के लिए।
अनुदान:
- कृषकों को 400 रंनिग मीटर तक तारबन्दी स्थापित करने पर लघु
     एवं सीमान्त कृषकों को लागत का 60 प्रतिशत
     अथवा अधिकतम राशि रूपये 48000/- जो
     भी कम हो एवं सामान्य कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 40000/-
     जो भी कम हो, अनुदान देय होगा ।सामुदायिक आवेदन में 10
     या अधिक कृषकों के समूह में
     न्यूनतम 5 हैक्टेयर
     में तारबंदी किये जाने पर लागत का 70 प्रतिशत
     या अधिकतम राशि रूपये 56000/- जो
     भी कम हो परिधि पर तारबंदी की जाती है तो प्रोरेटा बेसिस पर अनुदान दिये जाने
     का प्रावधान किया गया है। प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तक अनुदान देय होगा।
पात्रता:
- इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों को
     दिया जायेगा।
- व्यक्तिगत एवं कृषक समूह में आवेदन कर्ता के
     पास न्यूनतम 1.5 हैक्टर
     भूमि एक ही स्थान पर होना आवष्यक है।
- अनुसूचित जन जाति क्षेत्रों में जोत का आकार
     कम होने के कारण न्यूनतम 0.5 हैक्टर
     भूमि एक ही स्थान पर होना आवष्यक है।
- सामुदायिक आवेदन में 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5
     हैक्टेयर भूमि तथा समूह की भूमि
     की सीमाये निधारित पेरीफेरी में होना आवष्यक है।
वैधता:
- चालू वित्तीय वर्ष
आवेदन प्रक्रिया:
- कृषक राज किसान साथी पोर्टल पर जनआधार के
     माध्यम से स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकेगा।
- आवेदक आवेदन पत्र आन-लाईन जमा किये जानें की
     प्राप्ति रसीद आन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
- आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नहीं
     हो), बैंक खाते सम्बन्धित विवरण।
अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:
- जिन कृषकों के जनआधार पर लघु एवं सीमान्त
     कृषक श्रेणी में पंजीयन (सिडिंग) है उनको ही लघु एवं सीमान्त कृषक मानते हुए
     अनुदान के लिए पात्र समझा जावे । यदि जनाधार मे लघु/सीमान्त कृषक के पंजीयन
     की सुविधा नहीं होए तो ऐसी स्थिति में कृषकों को आवेदन के समय सक्षम स्तर से
     जारी लघु/सीमान्त का प्रमाण  पत्र
     संलग्न करना होगा।
- आवेदन  के उपरान्त कृषि विभाग द्वारा तारबंदी 
     स्थापना के लिए प्रषासनिक
     स्वीकृति जारी की जायेगी।इसकी  सूचना
     मोबाईल संदेष/कृषि पर्यवेक्षक  के
     द्वारा प्राप्त होगी ।
- तारबन्दी किये जानें से पूर्व व कार्य पूर्ण
     होने पर विभाग द्वारा मौका/सत्यापन व जियोटेगिंग अनुदान राशि सीधे कृषक के
     खाते में जमा होगी।
note :- इस Blog में दिखाई गईफोटो व सुचना कॉपीराइट हो सकती है जिसे हमने कृषि विभागकी वेब साईट https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ से लिया है
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