सिंचाई पाईप लाईन योजना राजस्थान सरकार,Irrigation Pipe Line Scheme Rajasthan Government

 सिंचाई पाईप लाईन योजना राजस्थान सरकार

सिंचाई पाईप लाईन योजना राजस्थान सरकार


सिंचाई पाईप लाईन

उद्देश्य

  • ट्यूबवैल या कुए से खेत तक बिना छीजत के पानी पहुंचाने के लिए।
  • पानी की 20-25 प्रतिशत तक बचत

अनुदान

  • लघु एवं सीमान्त कृषकों को इकाई लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम राषि रूपये 18000/- जो भी कम हो तथा अन्य कृषकों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राषि रूपये 15000/- जो भी कम हो अनुदान देय है।

पात्रता

  • कृषक के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व हो तथा कुंए पर विद्युत/डीजल/टैक्टर चलित पम्प सैट हो। सामलाती कुंए पर यदि सभी हिस्सेदार अलग-अलग पाईप लाइन पर अनुदान की मांग करते है तो अलग-अलग अनुदान देय होगा परन्तु भूमि का स्वामित्व अलग-अलग होना आवश्‍यक है। सामलाती जल स्त्रोत होने की स्थिति में सभी साझेदार कृषकों को स्त्रोत से एक ही पाईपलाइन दूर तक ले जानें में सभी कृषकों को अलग-अलग अनुदान देय होगा।

आवेदन प्रक्रिया

  • कृषक स्वयं राज किसान साथी पोर्टल पर लॉगिन कर या नजदीकी ई.मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा।
  • आवेदक आवेदन पत्र ऑन.लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑन.लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
  • आवेदन पत्र के समय आवश्‍यक दस्तावेज. आधार कार्ड / जनाधार कार्ड एवम् जमाबंदी की नकल छः माह से अधिक पुरानी नही हो

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

  • आवेदन के बाद पाइप लाइन की खरीद कृषि विभाग की स्वीकृति के बाद कृषि विभाग में पंजीकृत निर्माता या उनके अधिकृत वितरक विक्रेता से ही की जाए।
  • स्वीकृति की जानकारी मोबाइल संदेश अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के जरिये मिल सकेगी।
  • पाइप लाइन खरीदने के बाद विभाग द्वारा सत्यापन किया जायेगा।
  • अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा होगा ।

वैधता

  • चालू वित्तीय वर्ष


note :- इस Blog में दिखाई गईफोटो व सुचना कॉपीराइट हो सकती है जिसे हमने कृषि विभागकी वेब साईट https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ से लिया है

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