सिंचाई पाईप लाईन योजना राजस्थान सरकार
सिंचाई पाईप लाईन
उद्देश्य
- ट्यूबवैल या कुए से खेत तक बिना छीजत के
पानी पहुंचाने के लिए।
- पानी की 20-25 प्रतिशत तक बचत
अनुदान
- लघु एवं सीमान्त कृषकों को इकाई लागत का 60
प्रतिशत या अधिकतम राषि रूपये 18000/-
जो भी कम हो तथा अन्य कृषकों को
इकाई लागत का 50 प्रतिशत
या अधिकतम राषि रूपये 15000/- जो
भी कम हो अनुदान देय है।
पात्रता
- कृषक के नाम पर कृषि योग्य भूमि का
स्वामित्व हो तथा कुंए पर विद्युत/डीजल/टैक्टर चलित पम्प सैट हो। सामलाती
कुंए पर यदि सभी हिस्सेदार अलग-अलग पाईप लाइन पर अनुदान की मांग करते है तो
अलग-अलग अनुदान देय होगा परन्तु भूमि का स्वामित्व अलग-अलग होना आवश्यक है।
सामलाती जल स्त्रोत होने की स्थिति में सभी साझेदार कृषकों को स्त्रोत से एक
ही पाईपलाइन दूर तक ले जानें में सभी कृषकों को अलग-अलग अनुदान देय होगा।
आवेदन प्रक्रिया
- कृषक स्वयं राज किसान साथी पोर्टल पर लॉगिन
कर या नजदीकी ई.मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा।
- आवेदक आवेदन पत्र ऑन.लाईन जमा किये जानें की
प्राप्ति रसीद ऑन.लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
- आवेदन पत्र के समय आवश्यक दस्तावेज. आधार
कार्ड / जनाधार कार्ड एवम् जमाबंदी की नकल छः माह से अधिक पुरानी नही हो
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
- आवेदन के बाद पाइप लाइन की खरीद कृषि विभाग
की स्वीकृति के बाद कृषि विभाग में पंजीकृत निर्माता या उनके अधिकृत वितरक
विक्रेता से ही की जाए।
- स्वीकृति की जानकारी मोबाइल संदेश अपने
क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के जरिये मिल सकेगी।
- पाइप लाइन खरीदने के बाद विभाग द्वारा
सत्यापन किया जायेगा।
- अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा होगा
।
वैधता
- चालू वित्तीय वर्ष
note :- इस Blog में दिखाई गईफोटो व सुचना कॉपीराइट हो सकती है जिसे हमने कृषि विभागकी वेब साईट https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ से लिया है
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